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इस राज्य में बदले सरकारी नौकरी के नियम, अब 2 साल ‘जॉब ट्रेनी’ बनकर करनी होगी जॉब, उसके बाद पक्की होगी नौकरी

हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने सरकारी नौकरी पदों की भर्ती के लिए नए नियम जारी किए हैं। अब उम्मीदवार सीधे ही सरकारी कर्मचारी के तौर पर काम नहीं कर पाएंगे। दो साल तक उम्मीदवार को जॉब ट्रेनी के तौर पर काम करना होगा।

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इस राज्य में बदले सरकारी नौकरी के नियम, अब 2 साल ‘जॉब ट्रेनी’ बनकर करनी होगी जॉब, उसके बाद पक्की होगी नौकरी

हिमाचल प्रदेश के जो युवा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहें हैं उनके लिए बड़ी खबर है। सुक्खू सरकार ने कुछ बदलाव किए हैं जिसके तहत अब सरकारी विभागों, बोर्डों और निगमों मर ग्रुप-ए, बी और सी के पदों की भर्ती को शामिल किया गया है। अब भर्ती में आपका सिलेक्शन सीधे सरकार नौकरी के लिए नहीं होगा बल्कि आपको पहले दो साल तक जॉब ट्रेनी बनकर काम करना है। इस नियम के तहत आप काम तो करेंगे और आपको हर महीने एक निश्चित तनख्वा दी जाएगी लेकिन आप सरकारी कर्मचारी नहीं होंगे। इसके साथ पेंशन, छुट्टी अथवा अन्य भत्तों का लाभ पूरी तरीके से नहीं दिया जाएगा।

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नए नियम क्या है?

सरकार ने यह नई प्रक्रिया इसलिए शुरू की है ताकि भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जा सके और प्रशासन को मजबूत बनाया जा सके। नई योजना के तहत जॉब ट्रेनी की नौकरी के लिए खास ट्रेनिंग की जाएगी। यह काम आपको दो साल तक करना है इसके बाद आपको एक परीक्षा पास करनी है। इसके पश्चात आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी।

जॉब ट्रेनी के दौरान उम्मीदवार को कई प्रकार की सुविधाएं मिलती है। इसमें आपको हिमकेयर और आयुष्मान भारत जैसी सुविधाओं के फायदे मिलते हैं। इसके अतिरिक्त आपको हर महीने एक दिन की कैजुअल लीव, साल में 10 दिन की मेडिकल लीव, 5 दिन की स्पेशल लीव, महिलाओं को 180 दिन की मैटरनिटी लीव और 45 दिन की लीव गर्भपात के दौरान मिलती है।

भर्ती प्रक्रिया क्या है?

जानकारी के लिए बता दें यह नई भर्ती प्रक्रिया राज्य लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग अथवा सरकार द्वारा अधिकृत एजेंसी द्वारा की जाएगी। इसमें आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। लेकिन आपको बता दें सभी सरकारी पदों को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा जैसे- प्रशासनिक सेवा अधिकारी, नायब तहसीलदार, मेडिकल कॉलेज के प्रोफ़ेसर, एसीएफ, एचपीएफ एंड एएस के सेक्शन अफसर, सहायक राज्य क़र एवं आबकारी आधिकारिक और पुलिस कांस्टेबल आदि।

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Author
Pankaj Yadav

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