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ITR फाइलिंग की डेडलाइन एक्सटेंड! अब कब तक करें ITR फाइल और जानें नए बदलाव

ITR यानी की इनकम टैक्स रिटर्न भरने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने टैक्स भरने के लिए अंतिम तिथि को सितंबर महीने तक बढ़ा दिया है। अब आपको टैक्स भरने के लिए लम्बा समय मिल गया है।

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ITR फाइलिंग की डेडलाइन एक्सटेंड! अब कब तक करें ITR फाइल और जानें नए बदलाव

क्या आप इनकम टैक्स भरते हैं तो आपको यह महत्वपूर्ण खबर अवश्य पढ़नी चाहिए। हाल ही में सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टैक्सेज ने आटीआर जमा करने की अंतिम तारीख को सितम्बर महीने तक बढ़ा लिया है। यह फैसला नौकरी करने वालों, पेंशनर्स और छोटे व्यवसाय करने वालों के लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं है। क्योंकि इनके खातों का ऑडिट नहीं होता है।नया समय मिलने से टैक्सपियर लोग अंतिम तारीख तक आसानी से अपना रिटर्न भर सकते हैं।

जानकारी के लिए बता दें इस बार टैक्स डिपार्टमेंट ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का काम 1 अप्रैल 2025 से कर दिया था और इस समय तक लगभग 1.09 करोड़ आईटीआर जमा किए जा चुके हैं। अभी आप केवल ITR फॉर्म 1 और 4 ही भर सकते हैं क्योंकि डिपार्टमेंट ने बाकी बचे हुए फॉर्मों की जारी नहीं किया है।

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ITR फॉर्म और सॉफ्टवेयर देने में लेट

टैक्स भरने वाले लोग और टैक्स से सम्बंधित एक्सपर्ट इस बात से लेकर चिंता में क्योंकि अभी तक टैक्स डिपार्टमेंट ने पूरे ITR फॉर्म जारी नहीं किए हैं और इससे सॉफ्टवेयर देने में काफी लेट कर दिया है। ITR फॉर्म जब देरी से आएँगे तो इसे भरने की डेट ही आगे करनी होगी तभी जाकर लोग समय रहते अपना टैक्स भर सकेंगे।

टैक्स भरने वालों की क्या है मांग?

टैक्स भरने वाले कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें 15 सितंबर से अधिक समय मिलना चाहिए। उन्होंने तारीख बढ़ाने की मांग की है। इसके अलावा सरकार से मांग की जा रही है कि समय रहते ITR फॉर्म को जारी करें।

इस साल ITR भरने की महत्वपूर्ण तारीख क्या हैं?

इस साल टैक्स रिटर्न भरने की तारीख निम्न प्रकार से हैं-

  • क्या आप एक पेंशनर, व्यापारी अथवा नौकरी पेशा आदमी है तो आपके लिए लास्ट डेट 15 सितंबर 2025 है।
  • सभी बिजनेसमैन को ऑडिट करवाना आवश्यक है इसके लिए अंतिम तिथि 31अक्टूबर है।
  • अगर आपका बिजनेस है तो आपको 30 नवंबर 2025 तक ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट जमा करनी है।
  • गलती सही करके नया रिटर्न जमा करने की लास्ट डेट 31 दिसंबर 2025 है।
  • लास्ट डेट के बाद भी देर से रिटर्न जमा करने के लिए लास्ट डेट 31 दिसंबर 2025 निर्धारित की गई है।
  • पुराने रिटर्न में नई डिटेल्स ऐड करने अथवा कोई जानकारी सुधारने यानी की अपडेट करने का काम 31 मार्च 2030 तक कर सकते हैं।
ITR itr filing
Author
Pankaj Yadav

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