
राजस्थान पुलिस ने ग्राम रक्षक योजना के तहत ग्रामीण सुरक्षा में जनभागीदारी बढ़ाने की पहल की है, इसके तहत 40 से 55 वर्ष आयु वर्ग के 8वीं पास स्थानीय निवासी अपने गांव में दो वर्षों तक पुलिस के सहायक के रुप में काम कर सकेंगे और इस योजना के तहत चयनित स्वयंसेवक अपने ही गांव में पुलिस के सहायक के रुप में कार्य करेंगे।
इस योजना की पहल रजस्थान पुलिस अधिनियम 2007 और संशोधित अध्यादेश 2020 के अंतर्गत लागू की गई है, योजना की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक एवं नोडल अधिकारी पंकज चौधरी ने बताया की इसका उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को ग्राम सुरक्षा व्यवस्था से जोड़ना और पुलिस व जनता के बीच सहयोग बढ़ाना है।
पात्रता मानदंड
- शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम 8वीं पास
- आयु सीमा 40 से 55 वर्ष
- आवेदक उसी गांव का स्थायी निवासी होना चाहिए जहां सेवा देना चाहता है।
आवेदन प्रक्रिया
- इच्छुक उम्मीदवार अपने स्थानीय थाने से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते है।
- आवेदन 15 अगस्त 2025 तक उसी थाने में जमा करना अनिवार्य है।
- अगर आपको अन्य जानकारी प्राप्त करनी है, तो आप राजस्थान की आधिकारिक वेबसाइट www.police.rajasthan.gov.in पर जाकर प्राप्त कर सकते है।
राजस्थान पुलिस की इस पहल से न केवल कम्युनिटी पुलिसिंग को नई दिशा देगी बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में जन -भागीदारी से अपराध पर प्रभावी नियंत्रण भी स्थापित करेगी।